अब पेटीएम से नहीं भर पाएंगे बिजली का बिल, पेटीएम के जरिये भरा हुआ बिल नहीं होगा मान्य निर्देश जारी
नई दिल्ली: हरियाणा में बिजली उपभोक्ता अब पेटीएम वालेट (Paytm Wallet) से बिलों का भुगतान नहीं कर पाएंगे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने पहली सितंबर से पेटीएम के जरिये कोई भुगतान स्वीकार नहीं करने का निर्देश जारी कर दिया है। पेटीएम (Paytm) के जरिये भरा हुआ बिल मान्य नहीं होगा और न ही अगले बिल में यह राशि कट कर आएगी। दरअसल, पेटीएम द्वारा उपभोक्ताओं के बिलों के भुगतान के बदले सरकार से ज्यादा पैसा मांगने पर बात बिगड़ी। पेटीएम को प्रति बिल भुगतान की एवज में सरकार अपने खजाने से दो रुपये देती है। पेटीएम ने पिछले दिनों न केवल इस राशि को बढ़ाने की शर्त रख दी, बल्कि उपभोक्ताओं से भी कुछ शुल्क वसूलने की शर्त लगा दी। इसे खारिज करते सरकार ने पेटीएम के साथ लंबे समय से चले आ रहे अनुबंध को खत्म कर दिया। हालांकि पूर्व में पेटीएम के जरिये जिन उपभोक्ताओं ने जो भुगतान किया था और पैसा बिजली निगमों के खाते में जमा हो चुका है, वह भुगतान मान्य होगा।
ये है मुख्य कारण
बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास ने कहा कि अगर पेटीएम की शर्त को हम मान लेते तो डिजिटल प्लेटफार्म पर मौजूद दूसरी कंपनियां भी ज्यादा भुगतान की मांग करतीं। हम किसी को भी उपभोक्ता से अतिरिक्त चार्ज करने की अनुमति नहीं दे सकते, इसलिए सरकार ने पेटीएम से अनुबंध खत्म करने का फैसला लिया है। अगर पेटीएम पुरानी शर्तों पर अपनी सेवाएं जारी रखना चाहती है तो इस पर विचार किया जा सकता है।
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