दिल्ली के शाहदरा इलाके में रहने वाली एक मौसी और उसकी नाबालिग भांजी ने एक जाकिर नामक तांत्रिक पर सालों रेप करने और धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है।
दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक महिला और उसकी नाबालिग भांजी के साथ कई सालों तक रेप (Rape) किया गया और उनका धर्मांतरण कराया गया। इस मामले में आरोपित जाकिर के खिलाफ शाहदरा थाने में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई है।
एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित महिला ने दावा किया कि 2005 में जब उसकी उम्र 10 साल की थी तब उसे पहली बार मिर्गी का दौरा पड़ा। इसके बाद लोगों की सलाह पर इसके उपचार के लिए वह तांत्रिक जाकिर से मिली जो कि उसके घर आने लगा और घर के सदस्यों को अपने वश में कर लिया।
13 साल की उम्र थी महिला की तब पहली बार रेप किया
महिला के अनुसार तांत्रिक जाकिर ने उसके घर में ही अपनी गद्दी जमा ली और जिन को खुश करने एवं बलि के नाम पर महिला के परिवार वालों से पैसे ऐंठने लगा। महिला के अनुसार पहली बार 13 साल की उम्र में उसके साथ जाकिर ने रेप किया। इसके बाद जाकिर कई सालों तक महिला के साथ ऐसे ही रेप करता रहा और 4 बार महिला का अबॉर्शन भी कराया गया। महिला ने बताया कि रेप करने के बाद जाकिर कहता था कि यह सब शैतान ने किया है।
महिला के पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया
इसके साथ ही जाकिर (Jakir) ने महिला और उसके भाई का धर्म परिवर्तन करा दिया। महिला ने बताया कि हलफनामे में उसके जन्म के साल को 1985 लिखाया गया जबकि वह 1995 में पैदा हुई थी। इतना ही नहीं महिला ने यह भी दावा किया कि जाकिर ने महिला के पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया और मोहम्मद यूसुफ नाम बताकर उन्हें दफना दिया गया। महिला ने बताया कि जाकिर ने महिला से घर में ही तीन बार कुबूल कहकर निकाह कर लिया। महिला ने यह भी बताया कि जाकिर पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बच्ची भी है।
जाकिर ने महिला की भांजी के साथ भी रेप किया
जाकिर ने महिला की भांजी के साथ भी रेप किया
भांजी ने बताया कि जब वह चौथी क्लास में थी तो जाकिर ने पहली बार उसके साथ रेप किया और उसके बाद से लगातार यह सिलसिला चलता रहा। भांजी ने बताया कि 2017-18 के दौरान जब उसने विरोध करना शुरू किया तो जाकिर ने उसके हाथ पर कई बार ब्लेड से कट मारे और यह कहता कि यह सब जिन को बलि देने के लिए किया जा रहा है नहीं तो वह सभी को परेशान करता रहेगा।
अदालत के आदेश पर दर्ज हुई FIR
एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित महिला ने बताया कि जब वह अपनी भांजी के साथ शाहदरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो वहाँ किसी एक की रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही गई। इस पर महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। अदालत में जब महिला का बयान दर्ज किया गया तब उसकी भांजी ने भी अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात बताई, तब अदालत के आदेश पर शाहदरा थाने में भांजी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। हालाँकि दोनों ने ही पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। भांजी का कहना है कि उसकी उम्र 16 साल ही है लेकिन सभी कागजात दिखाने के बाद भी पुलिस ने उसकी उम्र 21 साल लिख दी।
हिन्दू संगठन आगो आए सहायता के लिए
यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष जी भगवान गोयल ने कहा है कि उनके सामने महिला और उसकी भांजी के रेप और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। गोयल ने बताया कि इस मामले में शाहदरा के डीसीपी से बात की गई है और संगठन पीडिताओं को न्याय दिलाने में उनकी पूरी मदद करेगा। साथ ही समाज सेविका अनिता गुप्ता ने कहा है कि माँ शक्ति एनजीओ के माध्यम से दोनों पीड़िताओं की सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामला धर्मांतरण और रेप का है, पॉक्सो ऐक्ट का मामला होने के बाद भी आरोपित को जमानत मिलना समझ से परे है।
अदालत के आदेश पर दर्ज हुई FIR
एबीपी की रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित महिला ने बताया कि जब वह अपनी भांजी के साथ शाहदरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो वहाँ किसी एक की रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही गई। इस पर महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। अदालत में जब महिला का बयान दर्ज किया गया तब उसकी भांजी ने भी अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात बताई, तब अदालत के आदेश पर शाहदरा थाने में भांजी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। हालाँकि दोनों ने ही पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। भांजी का कहना है कि उसकी उम्र 16 साल ही है लेकिन सभी कागजात दिखाने के बाद भी पुलिस ने उसकी उम्र 21 साल लिख दी।
हिन्दू संगठन आगो आए सहायता के लिए
यूनाइटेड हिन्दू फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष जी भगवान गोयल ने कहा है कि उनके सामने महिला और उसकी भांजी के रेप और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। गोयल ने बताया कि इस मामले में शाहदरा के डीसीपी से बात की गई है और संगठन पीडिताओं को न्याय दिलाने में उनकी पूरी मदद करेगा। साथ ही समाज सेविका अनिता गुप्ता ने कहा है कि माँ शक्ति एनजीओ के माध्यम से दोनों पीड़िताओं की सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामला धर्मांतरण और रेप का है, पॉक्सो ऐक्ट का मामला होने के बाद भी आरोपित को जमानत मिलना समझ से परे है।
Input-ओपइंडिया
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