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शनिवार, 9 अप्रैल 2022

तमिलनाडु: सरकारी स्कूल की टीचर ने 3 नाबालिग छात्रों को घर बुलाकर किया ग्रुप सेक्स, प्रेमी ने वीडियो बना दोस्तों को भेजा

तमिलनाडु: सरकारी स्कूल की टीचर ने 3 नाबालिग छात्रों को घर बुलाकर किया ग्रुप सेक्स, प्रेमी ने वीडियो बना दोस्तों को भेजा
तीन नाबालिग छात्रों को घर बुलाकर शिक्षिका ने बनाएँ अवैध संबंध, गिरफ्तार (प्रतीकात्मक चित्र)



मुख्य बातें : सरकारी स्कूल की यह टीचर शादीशुदा है, लेकिन वह अपने पति से अलग रह रही है। पति से अलग होने के बाद वह 2010 में अपने बिजनेसमैन प्रेमी के संपर्क में आई थी।



तमिलनाडु में स्कूल की शिक्षिका (Tamil Nadu School Teacher) और कुछ छात्रों के ग्रुप सेक्स का वीडियो (Group Sex Video) सामने आया है। साइबर सेल ने सेक्स वीडियो की जाँच कर इसमें शामिल महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो को शिक्षिका के प्रेमी ने बनाया है, जो एक बिजनेसमैन है।

शिक्षिका के प्रेमी ने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था। इसके बाद यह वायरल हो गया। वीडियो सामने के बाद तमिलनाडु साइबर सेल सक्रिय हो गई और इस मामले की जाँच में जुट गई है। वीडियो की जाँच करने वाली मदुरै पुलिस ने बताया कि इस मामले से जुड़े लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही साइबर सेल इस बात का पता लगा रही है कि क्या पैसों के लिए इंटरनेशनल अश्लील साइटों पर इसे अपलोड किया गया था या फिर इसे कुछ ही लोगों के बीच शेयर किया गया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में मदुरै के एक सरकारी स्कूल की 42 वर्षीय शिक्षिका और उसके 39 वर्षीय प्रेमी को 3 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और वे अभी तक पुलिस की हिरासत में हैं। मदुरै साइबर सेल के एक अधिकारी ने बताया कि डीजीपी के कार्यालय से पोर्नोग्राफी कंटेंट साझा करने वालों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

इस मामले यह बात सामने आई है कि पति से अलग होने के बाद महिला ने साल 2010 में अपने बिजनेसमैन प्रेमी के संपर्क में आई थी। आरोप है कि शिक्षिका ने 16 साल के अपने तीन छात्रों को घर बुलाकर उनसे सामूहिक रूप से अवैध संबंध बनाए थे। पूछताछ के दौरान व्यवसायी ने बताया कि उसने अपने कुछ दोस्तों को यह वीडियो शेयर की थी। इसके बाद साइबर सेल ने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी है, जिन्हें यह वीडियो भेजा गया था।

नाबालिग छात्रों की शिकायत के बाद मदुरै साउथ ऑल वुमन पुलिस स्टेशन में महिला और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5(1), 5(एन) आर/डब्ल्यू 6, आईपीसी की धारा 292(ए), 506 और आईटी एक्ट की धारा 67 (ए) और 67 (बी) लगाई गई है। नाबालिग लड़कों ने उन पर यौन शोषण, अश्लील कंटेंट शेयर करने के साथ-साथ धमकी देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही साइबर सेल के अधिकारियों ने न्यजू एजेंसी आईएएनएस को बताया कि वे उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जिन्होंने वीडियो शेयर किया था।


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