कोर्ट ने माना कि अभियुक्त पहली बार अपराध में शामिल हुए हैं और उन्हें लगातार कैद करना उनके परिजनों के लिए हानिकारक है। हालांकि कोर्ट ने अभियुक्त पर कड़ी शर्तें लगाई थीं, जिससे वह किसी विटनेस या सबूत को नुकसान ना पहुंचा सकें।
![Bulli Bai App Case: नीरज विश्नोई और सुल्ली डील्स ऐप के क्रिएटर को दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत, जानें पूरा मामला Bulli Bai App Case: नीरज विश्नोई और सुल्ली डील्स ऐप के क्रिएटर को दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत, जानें पूरा मामला](https://resize.indiatv.in/resize/715_-/2022/03/bulli-bai-app-case-1648519337.jpg)
नई दिल्ली: बुल्ली बाई ऐप केस (Bulli Bai App Case) में अभियुक्त नीरज विश्नोई और सुल्ली डील्स ऐप के क्रिएटर ओमकारेश्वर ठाकुर को दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी है। इन दोनों लोगों को मानवीय आधार पर जमानत दी गई है।
कोर्ट ने माना कि अभियुक्त पहली बार अपराध में शामिल हुए हैं और उन्हें लगातार कैद करना उनके परिजनों के लिए हानिकारक है। हालांकि कोर्ट ने अभियुक्त पर कड़ी शर्तें लगाई थीं, जिससे वह किसी विटनेस या सबूत को नुकसान ना पहुंचा सकें।
शर्त के मुताबिक, अभियुक्त किसी पीड़ित से संपर्क स्थापित नहीं करेगा और ना ही उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करेगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि अभियुक्त किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और अपना फोन हमेशा ऑन रखेगा। इसके अलावा वह अपनी फोन की लोकेशन ऑन रखेगा और आईओ को इस बात की जानकारी देगा।
इसके अलावा अभियुक्त को देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी और उसे कोर्ट की हर तारीख पर उपस्थित रहना होगा।
क्या है सुल्ली डील्स ऐप और बुल्ली बाई केस
सुल्ली डील्स ऐप को जुलाई 2021 में Github प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। इस ऐप में एक धर्म विशेष की महिलाओं के लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल था। यहां उनकी नीलामी भी होती थी।
जो महिलाएं सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं, वे इस ऐप के जरिए निशाना बनाई जाती थीं।
सुल्ली डील्स के बाद बुल्ली बाई ऐप के बारे में जानकारी सामने आई थी। ये भी Github प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था। इस ऐप का मामला तब सामने आया था, जब एक महिला पत्रकार ने पुलिस के पास जाकर ये शिकायत दर्ज करवाई थी कि मोबाइल ऐप पर कुछ लोग उसे टारगेट कर रहे हैं।
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