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गुरुवार, 10 मार्च 2022

कंगना रनौत को सत्र अदालत से झटका, केस ट्रांसफर की याचिका हुई खारिज

कंगना रनौत ने जावेद अख्तर की शिकायत उपनगरीय अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की मांग की थी। 

Shock to Kangana Ranaut from sessions court, case transfer petition dismissed
Image Source : TWITTER



HIGHLIGHTS

  • कंगना रनौत तो सत्र अदालत से निराशा हाथ लगी है।
  • जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर मानहानि का केस किया है

मुंबई: मुंबई की एक सत्र अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की वह याचिका बुधवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मशहूर गीतकार जावेद अख्तर द्वारा अपने खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को स्थानांतरित करने की मांग की थी। कंगना ने अख्तर की शिकायत उपनगरीय अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत से कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की थी। 

अदालत ने अख्तर की शिकायत के जवाब में कंगना द्वारा अंधेरी कोर्ट में दर्ज शिकायत (काउंटर कंपलेंट) को भी वहां से स्थानांतरित करने से इन्कार कर दिया। द्वितीय अतिरिक्त प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी) एस. एस. ओझा द्वारा जारी विस्तृत आदेश तत्काल उपलब्ध नहीं हो सका है। कंगना ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि अंधेरी स्थित 10वीं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत उनके प्रति पक्षपाती और पूर्वाग्रह से ग्रसित है और इसी कारण उन्हें पेशी से स्थायी तौर पर छूट नहीं दी गयी है। 


अभिनेत्री का कहना है कि उसे पेश न होने की स्थिति में गिरफ्तारी वारंट जारी करने की धमकी भी दी गयी है। गत वर्ष अक्टूबर में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उनकी स्थानांतरण अर्जी खारिज कर दी थी, इसलिए उन्होंने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जावेद अख्तर (76) ने अंधेरी मजिस्ट्रेट के समक्ष नवम्बर 2020 में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंगना रनौत ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में अपमानजनक टिप्पणियां की थी जिससे उनकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा है। इसके जवाब में कंगना ने भी धन ऐंठने और आपराधिक तौर पर डराने-धमकाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।



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