गुरुग्राम के एक मदरसे में नाबालिग लड़कियों का गैंगरेप करवाता था एक मौलवी : प्रतीकात्मक तस्वीर |
मदरसे में नाबालिग लड़कियों का लगातार किया जा रहा था गैंगरेप, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कर दिया वायरल
Gurugram: हरियाणा के गुरुग्राम में दो नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की खबर है। इस मामले में 22 फरवरी 2022 को मौलवी मोहम्मद हसन और उसके 8 संबंधियों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इन सभी ने मदरसे में नाबानलिगों के साथ मिलकर कुकर्म किया। और साथ ही घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर पीड़िताओं के परिवार से 10 लाख रुपए की भी माँग की। जब पीड़ित परिवार ब्लैकमेलिंग के तहत माँगे गए रुपए नहीं दे पाए तो आरोपितों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
जानकारी के अनुसार ये वारदात गुरुग्राम के पुन्हाना स्थित एक मदरसे की है। दरअसल, इस मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब आरोपितों ने इस वीडियो को वायरल कर दिया और इस पर एक पीड़िता के पिता की नजर पड़ी। बेटी के रेप का वीडियो देख वो तुरंत गुरुग्राम पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करने पहुँचे।
मदरसे में पढ़ने जाती थीं पीड़िता
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को बताया गया है कि दोनों लड़कियाँ मदरसे में इस्लाम के बारे में पढ़ने के लिए जाती थीं। उसी मदरसे में मौलवी मोहम्मद हसन का रिश्तेदार तैयब और वारिस भी अक्सर जाता रहता था। वो लोग वहाँ पर लड़कियों को फंसाते थे और बाद में मौलवी को कुछ पैसे देकर नाबालिग लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते थे।
रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग से गैंगरेप के मामले में मौलवी मोहम्मद हसन, जाहुलहक, फखरुद्दीन, मुस्तक, यूनुस, मुस्तफा, तैयब और वारिस की पहचान की गई है। अपनी शिकायत में पीड़िता के पिता ने पुलिस को ये भी बताया कि विवादित वीडियो को डिलीट करने के एवज में उनसे 10 लाख रुपए माँगे गए थे, लेकिन वो केवल 6 लाख रुपए ही जुटा पाए थे। इसी कारण वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।
डरा धमाका कर करते थे गैंगरेप
बताया जा रहा है कि तैयब और वारिस ने नाबालिग लड़कियों का बलात्कार किया था। उन्होंने बलात्कार और मारपीट का वीडियो बना लिया था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार उनका रेप कर रहे थे। इस बीच मौलवी मोहम्मद हसन, जाहुलहक, फखरुद्दीन, मुस्तक, यूनुस और मुस्तफा ने तैयब और वारिस को वीडियो से होने वाले खतरे के बारे में आगाह करते हुए धोखे से उस वीडियो को हासिल कर लिया और पीड़िता के परिजनों को ब्लैकमेल करते हुए उनसे 10 लाख रुपए माँगे।
फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO) और भारतीय दंड संहिता 1860 (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच जारी है।
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