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गुरुवार, 2 दिसंबर 2021

दिल्ली के सारे स्कूल अगले आदेश तक बंद, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली सरकार का फैसला

All schools in Delhi closed till further orders, Delhi government's decision after Supreme Court's strictness


दिल्ली में हवा के प्रदूषण को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के रवैये को लेकर कड़ी आपत्ती जताई और 24 घंटे के अंदर दिल्ली सरकार को समस्या का हल बताने के लिए कहा है।

नई दिल्ली। जहरीली हवा के मुद्दे पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से मिली लताड़ के बाद दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि शहर में वायु प्रदूषण के मौजूदा स्तर को देखते हुए शुक्रवार से अगले आदेश तक सभी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की प्रदूषित हवा के मुद्दे पर सुनवाई हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर दिल्ली सरकार को प्रदूषण की समस्या का हल लाने के लिए कहा है।



दिल्ली में हवा के प्रदूषण को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के रवैये को लेकर कड़ी आपत्ती जताई और 24 घंटे के अंदर दिल्ली सरकार को समस्या का हल बताने के लिए कहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि 'आप प्रदूषण के स्तर पर कोर्ट के कंधों पर बंदूक रखकर नहीं चला सकते, आपको भी कदम उठाने होंगे।' इस मामले पर कोर्ट ने अगली सुनवाई शुक्रवार सुबह 10 बजे तक स्थगित कर दी है।

दिल्ली में प्रदूषण के बावजूद स्कूलों को खोलने के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ती जताते हुए कहा है कि स्कूल खोलने की अनुमति क्यों दी गई, कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि 24 घंटे के अंदर प्रदूषण की समस्या का हल लेकर कोर्ट में आएं। कोर्ट ने कहा है कि जब दिल्ली में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 500 के पास है तो फिर स्कूलों को क्यों खोला गया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं और बड़े घरों से काम कर रहे हैं।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा है कि अतिरिक्त सीएनजी बसें क्यों नहीं जोड़ी गईं? साथ ही कोर्ट ने सड़कों पर जागरूकता प्लेकार्ड के साथ खड़े युवा स्वयंसेवकों के स्वास्थ्य के बारे में चिंता दिखाई है। कोर्ट का कहना है कि उनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि वे प्रदूषण के संपर्क में आ रहे हैं।



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