हरियाणा के फरीदाबाद का बहुचर्चित निकिता हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है।
हरियाणा के फरीदाबाद का बहुचर्चित निकिता हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों हत्यारों तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
2020 Nikita Tomar murder case: Convicts Tausif and Rehan brought to Faridabad Court. Arguments on the quantum of their sentence to take place today. pic.twitter.com/z4GF11kTNr
— ANI (@ANI) March 26, 2021
बता दें कि फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 मार्च को दो मुख्य आरोपियों तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया था। वहीं तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को बरी कोर्ट ने बरी कर दिया था। अजरुद्दीन पर हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया गया था।
आपको बता दें कि पुलिस ने कोर्ट में इस मामले में 55 लोगों को गवाह के रूप में पेश किया था। इसके अलावा घटना स्थल की सीसीटीवी फुटेज भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें दोषी निकिता को गोली से मारते हुए दिखाई दिया था।
क्या है पूरा मामला
21 वर्षीय निकिता तोमर जब 26 अक्टूबर, 2020 दिन सोमवार को अपने घर से कॉलेज के निकली थी, तो वो यह नहीं सोची रही होगी कि यह उसके जीवन का आखिरी दिन है। 26 अक्टूबर शाम करीब चार बजे हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता को उसके कॉलेज के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।
निकिता जब अपने कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकली तो उस समय तौसीफ ने उसे अगवा करने की कोशिश। जब निकिता ने इसका विरोध किया तो तौसीफ ने तुंरत उसे गोली मार दिया। इसके बाद निकिता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाएगा, जहां पर डॉक्टरों ने निकिता को मृत घोषित कर दिया था।
घटना के समय तौसीफ के साथ रेहान भी मौजूद था। इस आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले के 11 दिन बाद ही पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल कर दिया था। हरियाणा सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। जिसने बताया था कि तौसीफ पीड़िता को शादी करने के लिए धर्म बदलने के लिए लगातार मजबूर कर रहा था।
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