भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। छह लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई की गई है।
भोपाल: कुछ दिन पूर्व मुरैना जिले में जहरीली शराब से हुई 24 लोगों की मौत के बाद मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध शराब के निर्माण और विक्रय के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। इसी सिलसिले में शनिवार को भोपाल जिला प्रशासन भोपाल ने प्रदेश में पहली बार बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शनिवार को अवैध रूप से शराब बेचने वाले छह लोगों पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगा दी गई। सभी आरोपितों पर रासुका के तहत कर्रवाई करते हुए इन्हें केन्द्रीय जेल भोपाल में रखने के आदेश जारी किए गए हैं। यह कार्रवाई सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे की अनुशंसा पर की गई है। बता दें कि भोपाल जिले में मुरैना की घटना के बाद आबकारी अधिनियम के तहत 127 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। आबकारी तथा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई पर 1308 लीटर शराब तथा 52000 हजार किलोग्राम महुआ लाहन एवं दो वाहन जब्त किए गए।
इन लोगों के खिलाफ लगाई गयी रासुका
- मुकेश धाकड़ उर्फ मुकेश टंकी पुत्र लीलाधर, आयु 26 वर्ष, थाना जहांगीराबाद।
- रमेश कुशवाहा पुत्र मोतीलाल कुशवाहा, आयु 42 वर्ष, थाना पिपलानी।
- विनोद कुशवाहा पुत्र राजू कुशवाहा, आयु 24 वर्ष, थाना पिपलानी।
- गौरीशंकर कैथोरिया पुत्र कालूराम कैथोरिया, आयु 27 वर्ष, थाना पिपलानी।
- किशन शाक्य पुत्र राजकुमार शाक्य, आयु 24 वर्ष, थाना पिपलानी।
- धीरज शर्मा, पुत्र त्रिलोकी शर्मा, आयु 27 वर्ष, थाना पिपलानी।
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